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कुंडु को डीजीपी पद से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

नयी दिल्ली : शीर्ष न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय कुंडु को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के तहत राज्य सरकार की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश को तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक उच्च न्यायालय कुंडु के ‘रिकॉल’ आवेदन पर फैसला नहीं ले लेता।

पीठ ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष उसके 26 दिसंबर 2023 के आदेश पर फिर से विचार करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। साथ ही, उच्च न्यायालय से उनके आवेदन पर विचार करने को कहा।पीठ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने की गुहार मंगलवार को स्वीकार करते हुए मामले को तीन जनवरी के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था।पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान पुलिस अधिकारी का पक्ष रखा था। उन्होंने यह दावा करते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तबादले का आदेश बिना उनका पक्ष समुचित तरीके से सुने हुए पारित किया था।

उच्च न्यायालय ने एक व्यापारी को कथित तौर पर धमकी देने के मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर 26 दिसंबर को आदेश पारित किया था। अदालत ने श्री कुंडु और राज्य के कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था।उच्च न्यायालय ने व्यापारी की याचिका पर निष्पक्ष जांच के लिए दोनों पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।हिमाचल सरकार ने अदालती आदेश पर अमल करते हुए श्री कुंडु को पुलिस महानिदेशक के पद से आयुष विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर स्थानांतरित कर दिया था।(वार्ता)

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