
प्रयागराज । ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में समय के साथ-साथ बदलाव होता रहता है। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कार्यालय नहीं जाना होगा। घर बैठे आप इसको बनवा सकते हैं लेकिन परमानेंट डीएल के लिए आपको कार्यालय जाना होगा।
उक्त जानकारी गुरुवार को एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी ने भेंटवार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि लर्निंग के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ’परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन’ में जाकर क्लिक करना होगा। इसके बाद डीएल, राज्य, आधार पर क्लिक करें। फीस मांगने पर जमा करने के उपरांत लिंक मिलेगा। उन्होंने बताया कि टेस्ट क्लियर करने के साथ ही कार्यालय लाइसेंस जारी कर देता है।
इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास घर का पता, उम्र, आधार कार्ड आदि सभी कागजात होना अनिवार्य है।राजीव चतुर्वेदी ने कहा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आपको खिलाफ एमवी ऐक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।



