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कूटरचित दस्तावेज से भवन कब्जाने का आरोप,13 पर मुकदमा

आरोप है कि मदरसा को रातों रात बदल दिया स्कूल में, खाली करने के नाम पर मांगा जा रहा 25 लाख

वाराणसी। कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अजीमिया अरेबिक स्कूल ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट का न्यास पत्र पंजीकृत कराने व भवन कब्जाने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी अश्वनी कुमार की अदालत ने थाना कैंट प्रभारी को तेरह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

दिनेश कुमार निवासी सेनपुरा चेतगंज का आरोप है कि नदेसर कैंट स्थित भवन के ऊपरी तल पर कुछ लोग मदरसा के नाम पर कब्जा जमाये हुये थे। मदरसे के गैर मान्यता प्राप्त होने पर अवैध कब्जा करने वाले हिफाजत आलम , सलमान, अब्दुल्ला खालिद , इम्तियाज खान, नूर मोहम्मद व मोहम्मद इब्राहिम को हुई तो रातो-रात मदरसा का नाम बदल कर अजीमिया अरेबिक स्कूल कर दिया। इसके बाद अभियुक्तगणों ने मिलकर एक फर्जी कूटरचित अजीमिया अरेबिक स्कुल ट्रस्ट के नाम से उपनिबंधक सदर द्वितीय वाराणसी के समक्ष फर्जी ट्रस्ट का न्यास पत्र पंजीकृत करा लिया।

वादी द्वारा बात करने पर मुल्जिमान ने धमकी दी और कहा कि अपना मकान भूल जाओ। अगर खाली करवाना चाहते हो तो पच्चीस लाख रुपए दे दो। वादी ने उच्चाधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कोई सुनवाई नहीं हुई तो वादी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर धारा 419,420,467,468,471 व 120 बी के तहत कैन्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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