Crime

जानलेवा हमले में आरोपी को कोर्ट से राहत, मिली जमानत

वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने के मामले में जिला पंचायत सदस्य व उसके चचेरे भाई को राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने कोटवा, सारनाथ निवासी जिला पंचायत सदस्य रामधारी यादव व उसके चचेरे भाई बमबम यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व मो. आसिफ ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अच्छेलाल यादव ने थाना चौबेपुर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 जून 2022 को समय लगभग 8.15 बजे वादी अपने बाइक से अपने घर जा रहा था। इस दौरान कमौली चौराहे से लगभग 100 मीटर पहले उसके आगे-आगे ग्राम कोटवा, सारनाथ के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य रामधारी यादव और उनके चाचा का लड़का बमबम यादव अपने एक अज्ञात साथी के साथ अचानक अपनी गाड़ी से उतरे और अपने हाथ में लोहे की राड, हाकी व लाठी लेकर वादी के पास आकर पीट दिया। हमले में उसक सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद प्राणघातक हमला करने के मामले में बाद में धाराओं में बढ़ोत्तरी करने के बाद आरोपित जिला पंचायत सदस्य व उसके भाई के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

चिकित्सा शिविर में अधिवक्ताओं का हुआ परीक्षण

पिंडरा। पुस्तकालय भवन तहसील बार एसोसिएशन में शनिवार को एक निजी अस्पताल के सहयोग से निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें न्यूरो एवं चेस्ट रोगियों को निशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी अंशिका दीक्षित व तहसीलदार विकास पांडेय व एसीपी अमित पांडेय ने किया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता राजेश कुमार पटेल एवं महामंत्री श्याम मोहन उपाध्याय उपस्थित रहे। शिविर में तहसील के लगभग 200 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉ. राकेश सिंह,न्यूरो सर्जन डा. सुनील कुमार सिंह, चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर ,क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. शिवांगी श्रीवास्तव एवं जनरल फिजिशियन डॉ. संजय सिंह ने परामर्श दिया।

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