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दिल्ली हिंसा के एक मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी बरी

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नई दिल्ली । दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट सेट के सदस्य खालिद सैफी को बरी कर दिया है। एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्राचल ने बरी करने का आदेश दिया।कोर्ट के इस आदेश के बावजूद उमर खालिद और खालिद सैफी जेल से रिहा नहीं हो सकते, क्योंकि उनके खिलाफ यूएपीए का मामला भी दर्ज है। कोर्ट ने दोनों को खजूरी खास थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 101 में बरी करने का आदेश दिया है।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया कि 8 जनवरी, 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगों की योजना बनाने के लिए मीटिंग की। इस दौरान उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिए। इन भाषणों में उमर खालिद ने दंगों के लिए लोगों को भड़काया। चार्जशीट में कहा गया है कि जिन-जिन राज्यों में उमर खालिद गया, उसके लिए उसे आने-जाने और रुकने का इंतजाम प्रदर्शनकारियों के कर्ताधर्ता करते थे।(हि.स.)

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