दहेज हत्या मे पति समेत तीन को सजा
वाराणसी । फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी की अदालत ने सिगरा थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए अभियुक्त पति आसिफ शेख को 10 वर्ष और ससुर नाजिम शेख और सास अंजू उर्फ अंजुम को 7 वर्ष के कड़ी कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनो अभियुक्तों पर 36-36 हजार जुर्माना लगाया है।
एडीजीसी मनीष रॉय के मुताबिक शिवपुरवा निवासी वादी कमाल शेख ने बहन मुनेफा बीबी की शादी 18 मई 2018 को चौक निवासी अभियुक्त आसिफ शेख के साथ की थी,अभियुक्तगण मेहर की दो लाख रुपया की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे और मारते पीटते थे इस बीच 20 सितंबर 2018 को आलमगीर के जरिये जानकारी मिली कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई है सूचना मिलने पर वादी और अन्य लोग पहुचे तब देखे कि बहन जमीन पर पड़ी है और अभियुक्तगण वही खड़े थे,जब मृत्यु का कारण पूछा गया तब गाली गलौज देते हुए भगाने लगे और पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज किया गया,मृतका के गले पर काला निशान और शरीर पर चोट पाए गए।अदालत ने अभियुक्तों को विचारण के बाद दोषी पाया और सजा सुना दी।