वाराणसी। परचित से बहन के इलाज वास्ते वाहन लेकर वापस देने के नाम पर 5 लाख की मांग करना व न देने पर वाहन को शराब तस्करों के हाथ बेचकर शराब तस्करी के मुकदमे में फंसा देने की धमकी देने के मामले में पुलिसकर्मी पिता व पुत्र के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर लालपुर पांडेयपुर पुलिस ने रंगदारी व अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया।
हुकुलगंज नई बस्ती निवासी आशीष गुप्ता ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि भुल्लनपुर पीएसी परिसर के बिल्डिंग नम्बर 2601 निवासी अपने पूर्व परचित सुशील राय ने पहले लॉकडाउन दौरान बेगूसराय में रहने वाली अपनी बहन को इलाज वास्ते बनारस लाने की जरूरत बताकर हुंडई इयोन कार ली।समय बीतने के बाद वाहन की मांग करने पर कुछ समय बाद देने की बात कहकर टालते रहें।
वाहन वापसी के लिये फोन करने पर सुशील के द्वारा पिता कृष्णा नंद राय जो पुलिस विभाग में है को फोन दे दिया .उन्होंने कुछ समय बाद वाहन वापसी की बात कही। पुन: काफी समय व्यतीत होने पर जब वाहन वापसी की मांग की गई तो 5 लाख की रंगदारी मांगते हुए वाहन को बिहार के शराब तस्करों के हाथ बेचने की बात कहते हुए तस्करी में फंसाने की धमकी दी।
पीड़ित के द्वारा स्थानीय पुलिस को से गुहार लगायी गयी लेकिन मुकदमा दर्ज नही हो सका तो न्यायालय की शरण ली।न्यायालय के आदेश पर लालपुर पुलिस ने धारा 406,386 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।