दस वर्ष की कठोर सजा

वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्दश) अनुरोध मिश्र की अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने के मामले में अभियुक्त गांगपुर, चुनार निवासी राजेन्द्र प्रसाद को दोषी पाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी उदय बहादुर सिंह के अनुसार अधीक्षक (निवारक) कार्यालय, उप नारकोटिक्स आयुक्त, लखनऊ के निर्देश पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, गाजीपुर के निरीक्षक एके मिश्र को नशीले पदार्थ की तस्करी करने के मामले की जांच सौंपी गई थी। जिसके बाद उन्होंने सूचनाओं का संकलन करना शुरू किया। इस क्रम में उन्हें सूचना मिली कि तस्करों ने मिर्जामुराद क्षेत्र में नशीले पदार्थों का गोदाम बना रखा है। सूचना पर वह नारकोटिक्स टीम के साथ 27 मई 2005 को मिर्जामुराद कस्बे में स्थित गुलाब चंद्र जायसवाल के गोदाम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से एक व्यक्ति पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजेन्द्र प्रसाद निवासी गांगपुर, चुनार (मिर्जापुर) बताया। तलाशी में गोदाम से जूट की बोरी में छिपाकर रखा 20.90 किलोग्राम गांजा व एक प्लास्टिक की बोरी में रखा 1.60 किलोग्राम चरस बरामद किया गया।

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