वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रामचंद्र की अदालत ने गैरइरादतन हत्या के मामले में दोषी पाने पर रामनगर के सूजाबाद निवासी अभियुक्तगण एजाज व उसकी पत्नी लाडो को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के एडीजीसी विनय कुमार सिंह व वादी के अधिवक्ता शाहनवाज परवेज के अनुसार रामनगर के सूजाबाद निवासी नूरजहां ने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 24 अक्टूबर 2016 को शाम 7 बजे बच्चों में हुए विवाद को लेकर पड़ोस में रहने वाला एजाज व उसकी पत्नी लाडो गालियां देते हुए घर मे घुस आए। इस दौरान उनलोगों ने वादिनी व उसके पुत्र शाहिद जमाल को लाठी-डंडे व लात-घूसों से मारने पीटने लगे। शोर सुनकर उसका छोटा लड़का खुर्शीद जमाल बीच-बचाव करने पहुंचा तो हमलावरों ने उसे भी मारपीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल खुर्शीद को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 29 अक्टूबर को उसकी मृत्यु हो गयी।
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