बीएचयू नियुक्ति बवाल के दो आरोपियों को मिली जमानत
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और जनजाति संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर हुए बवाल के मामले दो आरोपी सोनभद्र निवासी मुनीश मिश्र और औरंगबाद बिहार निवासी शुभम तिवारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत में आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बीएचयू के प्रोफेसर डॉ. शान्ति लाल सालवी ने वर्ष 2019 को लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया की बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किए थे। संकाय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शान्ति लाल सालवी के साथ कुछ छात्रों ने दुर्व्यवहार किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।