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सिमी के दो आतंकियों को तिहरी उम्रकैद, अन्य दो को 10-10 साल की सजा

भोपाल । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की भोपाल की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को सेंधवा बार्डर पर एटीएस से मुठभेड़ के मामले में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) के दो आतंकियों को तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो अन्य आरोपितों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है।

दरअसल, वर्ष 2013 में सेंधवा बॉर्डर पर सिमी आतंकियों और एटीएस के बीच एक मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद सिमी के चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से दो आतंकी इमरान नागौरी और अबू फजल जेल में बंद हैं, जबकि उमर औऱ सादिक जमानत पर थे। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई एनआईए के विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल की कोर्ट में हुई।

विशेष कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जमानत से पेशी पर आए आतंकी उमर औऱ सादिक को धारा-16 औऱ 4/5 यूएपीए एक्ट के तहत तिहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। इसके अलावा पहले से जेल में बंद अबू फैजल और इरफान नागौरी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट के आदेश पर जमानत पर रिहा किए गए दोनों आतंकितों को गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच चिकित्सा परीक्षण के बाद सेंट्रल जेल भेज दिया गया।(हि.स.)

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