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पूजा स्थल अधिनियम मामला लंबित रहने तक सर्वेक्षण का नहीं दिया जाएगा आदेश : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को निर्देश दिया कि जब तक पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता से संबंधित मामला उसके समक्ष लंबित है, धार्मिक स्थलों या तीर्थस्थलों के संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता या जिला अदालतों द्वारा सर्वेक्षण का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता।मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा, “जब मामला (पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता से संबंधित) इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, तो अन्य लोगों के लिए इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।” (वार्ता)

Worship Places को लेकर Supreme Court के निर्देश के बाद Temples-Mosques को लेकर क्या है माहौल?

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