सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल तलब की

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 19 नवंबर को नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने कहा कि ये नियुक्ति तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति प्रकिया को लेकर मामला लंबित था। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये नियुक्ति तय प्रकिया का पालन करते हुई है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संविधान बेंच के सामने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रकिया को लेकर मामला लंबित था, उसी दौरान यह नियुक्ति हुई है, ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि इस नियुक्ति में किस तरह की प्रकिया का पालन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त को इतना स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत पड़े तो वह हिचकिचाए नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि उनका चयन सिर्फ कैबिनेट नहीं करे, उनकी नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए।

दरअसल, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अनूप बरनवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अरुण गोयल को वीआरएस दिया गया और उसके दो दिन के बाद ही उनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस भी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा रही है वो रिटायर व्यक्ति होता है लेकिन अरुण गोयल सरकार के सचिव थे। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और अरुण गोयल को 18 नवंबर को वीआरएस दिया गया। उनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन 19 या 20 नवंबर को जारी कर दिया गया। 21 नवंबर से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। प्रशांत भूषण ने कहा कि निर्वाचन आयुक्त का ये पद मई से खाली था। ऐसे में किस प्रक्रिया का पालन किया गया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि आमतौर पर वीआरएस लेने वाला कर्मचारी तीन महीने का नोटिस देता है। तब प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें संदेह है कि अरुण गोयल ने वीआरएस के लिए नोटिस दिया था कि नहीं। इसलिए गोयल की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज कोर्ट को मंगाने चाहिए। इस पर अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कोर्ट बड़े मसले पर विचार कर रहा है। प्रशांत भूषण जैसा बता रहे हैं वैसा नहीं है। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि कोर्ट ने 17 नवंबर को सुनवाई की। उस समय भूषण ने अंतरिम अर्जी पर विचार करने को कहा था। उसके बाद 22 नवंबर को सुनवाई हुई। इसलिए अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाईल कोर्ट में दाखिल कीजिए। उन्होंने अटार्नी जनरल से कहा कि जैसा कि आप अपने आप को सही कह रहे हैं तो फाईल दाखिल करने में कोई हीला-हवाली नहीं करनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि 23 अक्टूबर 2018 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरह एक कमेटी गठित करने की मांग करनेवाली याचिका को सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान बेंच को रेफर कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को मजबूत बनाने और उसकी विश्वसनीयता बचाये रखने के लिए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कमेटी गठित की जाए। याचिका अनूप बरनवाल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई जाए उसमें विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस भी शामिल हों। इनकी नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सेलेक्शन कमेटी का गठन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए।(हि.स.)

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