Site icon CMGTIMES

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट पूरा हो गया है। कोर्ट ने कहा कि जहां चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसमें बदलाव नहीं होगा।

पहले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी जो अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक कि स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि इसमें यह शर्त है कि आरक्षण का कुल कोटा 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा। राज्य सरकार ने कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट को देखते हुए भविष्य के चुनाव में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने की अनुमति मिलनी चाहिए।(हि.स.)

Exit mobile version