सुजाबाद नगर पंचायत बना

वाराणसी दिसम्बर । प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह के अधिसूचना पत्रानुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खंड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उन में जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व , नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करते हैं कि ग्राम सुजाबाद गाटा संख्या 01 से 1017 तथा ग्राम डोमरी गाटा संख्या 01 से 1028 को भारत का संविधान के भाग 9-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। जिसे नगर पंचायत सुजाबाद, जिला-वाराणसी के रूप में जाना जाएगा। प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में आपत्तियां या सुझाव 15 दिन के भीतर सचिव उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को संबोधित करके लिखित रूप से प्रेषित किया जा सकता है। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर ही विचार किया जाएगा।

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