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बकाया टैक्स जमा करें, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएं वाहन स्वामी-एआरटीओ

टैक्स न जमा करने तथा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने वाले वाहनों की होगी जांच , हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बिना नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट , चेकिंग के दौरान बिना टैक्स जमा किए चलने वाली गाड़ियां पकड़ी गई तो होंगी सीज .

महराजगंज । सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरसी भारतीय ने कहा कि जिन वाहनों का टैक्स नहीं जमा है उसके वाहन स्वामी अविलंब टैक्स जमा कर दें, तथा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी लगवा लें वरना अभियान चलाकर व्यवसायिक वाहनों की चेकिंग की जाएगी। चेकिंग दौरान टैक्स जमा तथा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होगा तो कार्यवाई तय है।  उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में बिना टैक्स जमा किए गाड़ियों को चलने नहीं दिया जायेगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। चेकिंग के दौरान बिना टैक्स जमा किए गाड़ियों को सीज कर दिया जायेगा।
एआरटीओ ने कहा कि जिन-जिन व्यवसायिक वाहनों का अभी टैक्स बाकी है, वे जल्द से जल्द टैक्स जमा कर दें। साथ ही 15 सितम्बर तक सभी व्यवसायिक या भारी वाहन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें वरना उसके बाद चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर कार्यवाई तय है। एआरटीओ ने कहा है कि व्यवसायिक वाहनों पर अंकित पंजीयन चिन्ह या तो मिटे हुए या फिर त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसे वाहनों के संचालन से जहां एक तरफ अपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।
ऐसे में सभी व्यवसायिक वाहन स्वामी अपने वाहनों पर 15 सितम्बर तक हाल में अपने वाहनों पर हाई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहली अप्रैल 2019 के पहले से पंजीकृत हुई 7500 किग्रा के सकल यान भार से अधिक क्षमता वाले सभी वाहनों के स्वामी इस आदेश को गंभीरता से लेते हुए 15 सितम्बर के पहले अपने वाहनों पर तृतीय रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन निर्माता के डीलर के माध्यम से प्रतिस्थापित कराना सुनिश्चित करें।

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