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दिल्ली हिंसा मामले में सात आरोपियों को जमानत


नयी दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हुई सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किये गए सात आरोपियों को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ ने मोहम्मद अकरम, शाकिर, दिलशाद, जाकिब, भूरे खान, रजी और शब्बीर को 20-20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने जमानत याचिकाओं का यह कहते हुए विरोध किया कि मामले की जांच शुरुआती चरण में है और उनपर लगे आरोप संगीन हैं।

आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अब्दुल गफ्फार ने दलील दी कि गिरफ्तार किये गए इन सात लोगों पर लगे आरोप झूठे हैं और उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जैसा कि पुलिस दावा कर रही है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बेकाबू हो जाने के बाद सांप्रदायिक हिंसा भ़़डक गई थी, जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे।

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