कठोर करावास की सजा

वाराणसी। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (द्वादश) बाबूराम की अदालत ने बेलवा गांव निवासी पति झुंना राजभर, ससुर कल्लू राजभर, सास मंगरा देवी व जेठानी रोमा देवी को दोषी पाने पर आठ वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में अभियोजन पक्ष की पैरवी एडीजीसी रूप नारायण प्रजापति ने की। प्रकरण के अनुसार जंसा के सपेहटा गांव निवासी छेदीलाल राजभर ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके बहन शीला की शादी 14 वर्ष पूर्व बेलवा (फूलपुर) निवासी झुंना राजभर के साथ हुई थी। शादी के कुछ वर्ष बाद तक बहन को बच्चा नहीं हुआ तो ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। इस बीच 27 नवंबर 2015 को उसे ससुराल वालों ने सूचना दी कि उसके बहन की तबियत खराब है। जब वादी वहां पहुंचा तो देखा कि उसके बहन की लाश पड़ी है और वहां घर का कोई सदस्य नहीं मिला।

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