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दिल्ली की मस्जिदों के मौलवी, इमाम व अन्य के सैलरी प्रावधान को याचिका दायर कर दी गई चुनौती

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली की मस्जिदों के मौलवियों, इमामों और अन्य को मिलने वाली सैलरी के प्रावधान को चुनौती दी गई है। याचिका गार्गी खन्ना और प्रेरणा सिंह ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार संविधान की धारा 14 और 27 का उल्लंघन करते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड को मौलवियों और इमामों को सैलरी देने के लिए करोड़ों रुपये देती है। लेकिन दूसरी तरफ मंदिर के पुजारियों को कोई सैलरी नहीं दी जाती है। मंदिरों के पुजारियों को सैलरी नहीं देना संविधान की धारा 14 का उल्लंघन करता है।

याचिका में कहा गया है कि देश का संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को धर्मनिरपेक्ष होकर काम करने को कहता है। धारा 27 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि टैक्स पेयर्स के धन का इस्तेमाल धार्मिक आधार पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार धर्मनिरपेक्षता की इस भावना का उल्लंघन कर रही है।(हि.स.)

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