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नशीले पदार्थों से संबंधित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ विधेयक पर संसद मुहर

नशीले पदार्थों से संबंधित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक 2021 (एनडीपीएस) को राज्यसभा ने सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गयी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि इसे लाने का मकसद सिर्फ इसके एक खंड की विसंगतियों को दूर करना है जिसका संज्ञान उच्च न्यायालयों ने लिया था।

उन्होंने कहा कि सरकार नशीले पदार्थों के दरुपयोग को लेकर सजग है और इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है।उन्होंने कहा कि बांबे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने 2014 में संबंधित कानून में हुए संशोधन में विसंगति की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा कि यही मामला त्रिपुरा उच्च न्यायालय में भी आया और उसने विसंगति को तत्काल सुधारने की बात कही, इसलिए विसंगति को दूर करने के लिए अध्यादेश लाया गया। विधेयक के संशोधन में उस सुधार के अलावा और कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा कि अध्यादेश इसलिए जरूरी था क्योंकि अदालत का आदेश था और संशोधन विधेयक की विषय वस्तु अदालत के आदेश के अनुरूप है।उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक का दायरा कम है। यह तो अध्यादेश को हटाकर विधेयक लाया जा रहा है। अदालत द्वारा जो विसंगतियां इंगित की गयी हैं, उसे दूर करने के लिए लाया गया है। अदालत ने जिस समय विसंगति की बात की थी, उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए अध्यादेश लाया गया था।

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