Site icon CMGTIMES

आजम खान की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला समेत परिवार की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

रामपुर : स्वार से विधायक रहे बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में आरोपी सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी एवं शहर विधायक तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की अब संपत्ति कुर्क की जाएगी। बार-बार आदेश से लेकर मुनादी तक की कार्रवाई के बाद सपा नेताओं के कोर्ट में हाजिर न होने पर अदालत ने शिकंजा और कस दिया। स्पेशल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा-83 के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिया है। इस केस में अगली सुनवायी 17 मार्च को होगी।

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पूर्व में गंज कोतवाली में मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अनुचित लाभ लेने के लिए सपा सांसद आजम खां और तजीन फातिमा ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मुकदमें में सम्मन के बाद भी हाजिर न होने पर आजम खां, डा.तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। दिसंबर माह में इस मामले में तीनों के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी की गई थी। जिसका पालन करते हुए जनवरी में पुलिस ने रिक्शा घुमवाकर शहर में मुनादी कराई और कुर्की से पहले की औपचारिकता की। साथ ही आजम के आवास पर कोर्ट के नोटिस चस्पा कराए गए। मंगलवार को इस केस की सुनवायी हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि अदालत में पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी डा.तजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में 17 मार्च को सुनवाई होगी।

Exit mobile version