BusinessNational

अब केवल बीआईएस प्रमाणित टू व्‍हीलर हेलमेट ही बनाए और बेचे जाएं

नई दिल्ली : सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने एसओ 4252 (ई) तिथि 26 नवम्‍बर, 2020 के माध्‍यम से टू व्‍हीलर मोटर वाहनों (क्‍वालिटी कंट्रोल) के सवारियों के लिए हेलमेट आदेश 2020 जारी किया है। टू व्‍हीलर सवारियों के लिए सुरक्षा हेलमेट को अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रकाशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्देशों के अनुसार देश की जलवायु स्थिति के अनुकूल हल्‍के भार के हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई थी।

इस समिति में एम्‍स के विशेषज्ञ डॉक्‍टरों तथा बीआईएस के विशेषज्ञों सहित विभिन्‍न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए गए। समिति ने मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट के विस्‍तृत विश्‍लेषण के बाद देश में हल्‍के भार के हेलमेट की सिफारिश की। मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्‍वीकार कर लिया। समिति की सिफारिशों के अनुसार बीआईएस ने विशेष विवरणों में संशोधन किया है जिससे हल्‍के भार के हेलमेट बनेंगे।

भारतीय बाजार में अच्‍छी स्‍पर्धा और विभिन्‍न हेलमेट नि‍र्माताओं को देखते हुए आशा की जाती है कि इस स्‍पर्धा से अच्‍छी गुणवत्ता के कम भार वाले हेलमेट की मांग बढ़ेगी। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.7 करोड़ टू व्‍हीलर बनाये जाते हैं। क्‍यूसीओ का अर्थ होगा कि केवल बीआईएस प्रमाणित टू व्‍हीलर हेलमेट ही बनाए जाएंगे और टू व्‍हीलर बाजार में बेचे जाएंगे। इससे कम गुणवत्ता वाले हेलमेट की बिक्री कम होगी और परिणामस्‍वरूप टू व्‍हीलर चालक घातक दुर्घटना से बचेंगे।

VARANASI TRAVEL
SHREYAN FIRE TRAINING INSTITUTE VARANASI

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: