कुख्यात शराब तस्कर पिन्टू सिंह की गैंगेस्टर एक्ट के तहत डेढ़ करोड़ रुपये की सम्पत्ति कुर्क
पांच पुलिस थानों में दर्ज हैं विभिन्न धाराओं में कुल 15 मुकदमे, ज्यादातर आबकारी एक्ट के
जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने आज एक और गैंगेस्टर पिन्टू सिंह की करीब डेढ़ करोड़ रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया है। हालांकि यह सम्पत्ति आरोपी के पिता के नाम पर है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभियुक्त वीरबहादुर सिंह उर्फ पिन्टू सिंह द्वारा अपने गिरोह के साथ मिलकर किये गये अपराध से अर्जित धनराशि से अपने पिता के नाम की जमीन के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है, जिसकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये है।
पुलिस के अनुसार पिन्टू सिंह कुख्यात शराब तस्कर है। पुलिस अधीक्षक द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत् अभियुक्तगण द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति की जब्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में गैंग लीडर वीरबहादुर सिंह उर्फ पिन्टू सिंह पुत्र जोखन सिंह (निवासी महमूदपुर बडेरी, थाना बरसठी) के विरुद्ध गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। जिसके सम्बन्ध में गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश दिनांक- 09.11.2020 के क्रम में अवैध रुप से अर्जित धनराशि से अपने पिता के नाम की जमीन के चारो तरफ कराई गई बाउण्ड्रीवाल के निर्माण को नियमानुसार कुर्क किये जाने का आदेश प्राप्त हुआ था। जिसका तामिला आज दिनांक 24.11.2020 को नियमानुसार डुगडुगी बजाते हुए, माईक से एनाउन्स कर तथा बाउण्ड्रीवाल के चारो तरफ सम्पत्ति के कुर्क किये जाने का आदेश चस्पा कर कराया गया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि वीरबहादुर सिंह उर्फ पिन्टू सिंह का लंबा आपराधिक इतिहास है। उस पर थाना मछलीशहर में मु.अ.सं. 108/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भा.द.वि.,थाना मड़ियाहूँ में मु.अ.सं. 332/2018 धारा 504/506 भा.द.वि.,मु.अ.सं. 11/2004 धारा 307 भा.द.वि. व 3(2)5 SC/ST एक्ट और मु.अ.सं. 373/15 धारा 60 आबकारी एक्ट,थाना सिंगरामऊ में मु.अ.सं. 206/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम एवं मु.अ.सं. 203/16 धारा 60 आबकारी एक्ट,थाना बरसठी में मु.अ.सं. 64/18 धारा 364/394 भा.द.वि.,मु.अ.सं. 224/18 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट, मु.अ.सं. 184/15 धारा 467/468/471भा.द.वि. व 60 आबकारी एक्ट, मु.अ.सं. 270/12 धारा 323/ 504/ 506 भा.द.व. व 3(1)X SC/ST एक्ट, मु.अ.सं. 101/2011 धारा 354 भा.द.वि., मु. अ. सं. 158/2000 धारा 323/504/506/379 भा.द.वि.,मु.अ.सं. 194/15 धारा 60 आबकारी एक्ट व 467/468/471 भा.द.वि.एवं मु.अ.सं. 26/2004 धारा 308/325/323/504/506 भा.द.वि. और थाना सुजानगंज में मु.अ.सं. 351/15 धारा 60/63/72 आबकारी एक्ट व 272/419/420/467/468/471 भा.द.वि. के कुल 15 केसेज हैं।