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निर्भया मामला: केन्द्र की अपील पर शीर्ष अदालत का चारों दोषियों को नोटिस

नयी दिल्ली, फरवरी । उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की अपील पर मंगलवार को निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चारों दोषियों को नोटिस जारी किया। केन्द्र ने इन दोषियों को फांसी पर लटकाने पर रोक लगाने के खिलाफ उसकी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने प्राधिकारियों को चारों दोषियों की मौत की सजा पर अमल के लिये नयी तारीख निर्धारित करने के लिये निचली अदालत जाने की छूट भी प्रदान की।

केन्द्र और दिल्ली सरकार की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन दोषियों की मौत की सजा पर अमल ‘खुशी’ के लिये नहीं है और प्राधिकारी तो कानून के आदेश पर ही अमल कर रहे हैं।

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