नवनीत राणा के साथ जेल में बदसलूकी नहीं की गई: गृहमंत्री
राज्य सरकार तय समय से पहले लोकसभा सचिवालय को भेजेगी रिपोर्ट,महाराष्ट्र को अशांत नहीं होने देंगे
मुंबई । महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि भायखला महिला जेल में अमरावती क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं की गई है। मामले की प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया है, फिर भी इस मामले की गहन छानबीन जारी है और तय समय से पहले इसकी रिपोर्ट लोकसभा सचिवालय को भेज दी जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को अशांत करने का विपक्ष की ओर से जोरदार प्रयास किया जा रहा है लेकिन किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को अशांत नहीं होने दिया जाएगा।
गृहमंत्री ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि नवनीत राणा ने लोकसभा सचिवालय तथा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जेल में उनके साथ बदसलूकी करने की शिकायत की थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय से राज्य सरकार को पत्र भेजा गया था। इस पत्र के आधार पर जांच जारी है लेकिन प्राथमिक जांच में नवनीत राणा के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं किए जाने की जानकारी मिली है। इस जांच की रिपोर्ट तय समय से पहले लोकसभा सचिवालय को भेज दी जाएगी।
गृहमंत्री ने कहा कि जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार अस्तित्व में आई है, विपक्ष के साथी खुश नहीं हैं। इसी वजह से विपक्ष के साथी महाराष्ट्र को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र को किसी भी कीमत पर अशांत नहीं होने दिया जाएगा। राज्य में भड़काऊ वक्तव्य करने वालों पर कार्रवाई करने का काम पुलिस खुद ब खुद करने वाली है। गृहमंत्री ने कहा कि लाउडस्पीकर के उपयोग का निर्णय सर्वदलीय बैठक में लिया गया है लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग इसी विषय पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।
राणा दंपति को सेशन कोर्ट से राहत नहीं, 29 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश
अमरावती संसदीय क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति एवं विधायक रवि राणा को राजद्रोह मामले में सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। सेशन कोर्ट ने इस मामले में खार पुलिस स्टेशन को 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सेशन कोर्ट इसके बाद जमानत के बारे में सुनवाई की तारीख तय करेगा। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चंट ने पत्रकारों को बताया कि राणा दंपति की ओर से मंगलवार को सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। उन्होंने कोर्ट से नवनीत राणा तथा रवि राणा की जमानत पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की लेकिन सरकारी वकील प्रदीप धरत ने इसका जोरदार विरोध किया। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपितों की जमानत की याचिका बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है, इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई सेशन कोर्ट में किस तरह की जा सकती है। इसी वजह से सेशन कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया । रिजवान मर्चंट ने बताया कि कोर्ट ने खार पुलिस को 29 अप्रैल तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, इसके बाद सेशन कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करेगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित निजी आवास मातोश्री बंगले पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने, पुलिस तथा राज्य सरकार को चुनौती देने के मामले में खार पुलिस ने 23 अप्रैल को नवनीत राणा तथा रवि राणा को गिरफ्तार किया था। बांद्रा स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद नवनीत राणा के वकील ने सोमवार को हाईकोर्ट में पुलिस की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने तथा दोनों को तत्काल जमानत देने के लिए याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने नवनीत राणा तथा रवि राणा को फटकार लगाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद नवनीत राणा के वकील ने आज मंगलवार को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की लेकिन यहां भी राणा दम्पति को राहत नहीं मिली है। इस समय नवनीत राणा को भायखला महिला जेल में तथा रवि राणा को नईमुंबई स्थित तलोजा जेल में रखा गया है। (हि.स.)।