मुस्लिम महिलाओं को अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है।न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मोहम्मद अब्दुल समद की ओर से तेलंगाना … Continue reading मुस्लिम महिलाओं को अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट