ट्रेन से गिरकर मौत के मामले में रेलवे पर आठ लाख रुपए का हर्जाना
जयपुर । रेलवे दावा अधिकरण की जयपुर पीठ ने ट्रेन से गिरने से यात्री की मौत के मामले में रेलवे पर आठ लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। अधिकरण ने उत्तर-पश्चिम रेलवे को कहा है कि वह हर्जाना राशि पर नौ फीसदी ब्याज भी अदा करे। अधिकरण ने यह आदेश तारो देवी व अन्य की क्लेम याचिका पर दिए।
क्लेम याचिका में कहा गया कि 20 फरवरी 2018 को टोडरमल ट्रेन से अलवर से खानपुर अहिरान जा रहा था। खानपुर अहिरान स्टेशन से पहले पहुंचकर ट्रेन रुक गई। टोडरमल उतरने के लिए जैसे की कोच के गेट पर आया, ट्रेन झटके के साथ चलने लगी। जिसके चलते टोडरमल का संतुलन बिगड गया और वह नीचे गिर गया। जिसके चलते उसकी मौत हो गई।
वहीं रेलवे की ओर से कहा गया कि यात्री ट्रेन के गेट पर सफर कर रहा था। जो कि रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत कानूनी अपराध है। इसलिए यात्री की मौत के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में दावे को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधिकरण ने रेलवे पर आठ लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।(हि.स.)