लोहता नगर पंचायत बना

वाराणसी जनवरी । मुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह के पत्रानुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1916) की धारा 4 की उप धारा (1) की अपेक्षा अनुसार नगर पंचायत – लोहता, जिला वाराणसी के प्रस्तावित संक्रमणशील क्षेत्र के संबंध में जनसामान्य से मांगे गए आपत्तियां और सुझाव के क्रम में कोई आपत्ति और सुझाव निर्धारित समय अवधि में प्राप्त नहीं हुई है।
अतएव अब उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खंड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृषईत्तर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनीदृष्ट करती है कि ग्राम – लोहता गाटा संख्या 1 से 769 भारत का संविधान के भाग 9 क प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा। उक्त संक्रमणशील के लिए एक नगर पंचायत का गठन होगा। जिसे नगर पंचायत-लोहता, जिला- वाराणसी के रूप में जाना जाएगा। नगर पंचायत लोहता जिला वाराणसी की सीमा पूरब सीमा के ग्राम चंदापुर व चुरामनपुर, दक्षिण सीमा के ग्राम हरपालपुर, पश्चिम सीमा के ग्राम धनीपुर एवं उत्तर सीमा के ग्राम महमूदपुर होंगे।

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