Site icon CMGTIMES

संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन्स) के बाहर के क्षेत्रों में ज्यादा गतिविधियां शुरू किए जाने के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अनलॉक 3 आगामी 1 अगस्त, 2020 से प्रभावी हो जाएगा, जिसके लिए गतिवधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। आज जारी नए दिशानिर्देश राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से मिले फीडबैक व केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ हुए व्यापक विचार विमर्शों पर आधारित हैं।

नए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

  1. मेट्रो रेल
  2. सिनेमाघरों, स्वमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम (प्रेक्षाग्रह/ रंगशालाएं), असेंबली हॉल (सभागार) और इसी तरह के अन्य स्थान।

हालात के आकलन के आधार पर इन गतिविधियों को खोलने की तारीख अलग से निर्धारित की जाएगी।

संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर होने वाली गतिविधियों पर राज्य करेंगे फैसला

हालात के आकलन के आधार पर राज्य और संघ शासित क्षेत्र संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर चुनिंदा गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर ऐसी बंदिशें लगा सकते हैं। हालांकि, अंतर-राज्यीय और राज्यों के भीतर लोगों व सामान की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। ऐसी आवाजाही के लिए किसी तरह की अलग अनुमति/ स्वीकृति/ ई- अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों का देश भर में पालन जारी रहेगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित रखने की आवश्यकता होगी। एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

कमजोर लोगों की सुरक्षा

65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमार (सह रुग्णता वाले) लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल की उम्र से कम के बच्चों जैसे कमजोर लोगों को आवश्यक कार्यों और स्वास्थ्य जरूरतों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु का उपयोग

आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्लीकेशन के उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा।

Exit mobile version