प्रयागराज : प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को यहां एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत सात को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और वकील खान सौलत हनीफ को धारा 364 ए और 120 बी के तहत दोषी करार दिया और तीनों को उम्रकैद की सजा सुनायी। इस मामले में सात अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की पिछले महीने उनके घर के बाहर दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में भी अतीक आरोपियों की फेहरिस्त में शामिल है। अतीक को मामले में पेश होने के लिये सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अहमदाबाद जेल से प्रयागराज के नैनी सेन्ट्रल जेल लाया गया था जहां आज सुबह उसे बख्तरबंद वाहन में कोर्ट ले जाया गया।
गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तत्कालीन विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को हुई हत्या के मामले में उमेश पाल को गवाही नहीं देने के लिए कई बार धमकी दी गयी थी और 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण करा लिया गया था। इसी मामले में मंगलवार को अतीक और उसके भाई अशरफ समेत दस आरोपियों को आज एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अशरफ को बरेली जेल से यहां लाया गया है।अतीक अहमद जून 2019 से अहमदाबाद के साबरमती सेन्ट्रल जेल में बंद है जबकि अशरफ जुलाई 2020 से बरेली जेल में बंद है। प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को उमेशपाल की हत्या कर दी गई।
हत्याकांड के मामले में पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद, उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, पुत्र असद, अली, उमर, शूटर, गुलाम, साबिर, मुस्लिम गुड्डू आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।(वार्ता)
मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है: उमेश पाल की मां शांति देवी pic.twitter.com/OkXO19twTA
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 28, 2023
जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे: उमेश पाल की पत्नी जया देवी pic.twitter.com/4wMwrbVAqY
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 28, 2023
उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7… pic.twitter.com/7JcgK8KR9z
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 28, 2023
हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है। एक-एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है। हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे: अतीक अहमद पर आए कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, बांदा pic.twitter.com/FLuTTlOq7M
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 28, 2023