प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के जीपीएफ व पेंशन पर तीन माह में निर्णय करने तथा देय राशि अगले तीन माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन करने में सरकार विफल रही तो वास्तविक भुगतान तिथि तक पूरी राशि पर 8 फीसदी ब्याज देना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने प्रोफेसर अजय कुमार सिंह व 25 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची अधिवक्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है का सहारा लिया और कहा कि याचियों को जीपीएफ व पेंशन पाने का हक है। विश्वविद्यालय ने भी 29 सितम्बर को केंद्र सरकार को अंतिम निर्णय लेने के लिए भेजा है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।(हि.स.)