पोस्टर हटाने के मामले में यूपी सरकार ने पेश की रिपोर्ट, मांगा और समय
प्रयागराज । राज्य सरकार ने लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ के आरोपियों के पोस्टर हटाने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट के साथ सरकार ने पोस्टर हटाने के लिए और समय की मांग भी की है।
अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी के अनुसार, रजिस्ट्रार जनरल के यहां दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर वहां वृहद पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के आधार पर पोस्टर हटाने के आदेश के अनुपालन के लिए और समय की मांग की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों का पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा कि लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक होर्डिंग्स हटवाएं। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों से हलफनामा भी दाखिल करने को कहा था। इस पर सरकार की ओर से हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई। रिपोर्ट के साथ सरकार ने पोस्टर हटाने के लिए और समय की मांग भी की है।