कोलकाता । नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार दो मंत्री, एक विधायक तथा एक पूर्व विधायक को कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया है। इन नेताओं को दो लाख रुपये के निजी बॉन्ड देने का निर्देश दिया है। फिलहाल ये नेता हाउस अरेस्ट में हैं। आज कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय वृहत पीठ ने सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। निर्देश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी भी नेता को साक्षात्कार नहीं देने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की वृहत खंडपीठ ने सुनवाई को 28 मई तक के लिए टाल दिया था। वहीं, दूसरी ओर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी थी।