पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल को अदालत से मिली राहत
वाराणसी। आयकर के 23 वर्ष पुराने मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पूर्व सांसद जवाहरलाल जायसवाल के खिलाफ जारी वारंट को निरस्त कर दिया। पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल के खिलाफ अदालत ने बीते 21 अक्टूबर को वारंट जारी किया था। मंगलवार को जवाहरलाल जायसवाल अपने अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह के साथ अदालत में हाजिर हुए और जारी वारंट को रिकाल (निरस्त) करने की अपील की।
अदालत ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए जवाहर जायसवाल के खिलाफ जारी वारंट को निरस्त करते हुए उन्हें 20-20 हजार रुपए के बंधपत्र व अंडर टेकिंग देने पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं इस मामले में तीन अन्य आरोपितों मदन मोहन, बद्री प्रसाद जायसवाल व गणेश प्रसाद के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने इस पुराने मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 दिसम्बर की तिथि नियत कर दी। बता दें कि वर्ष 1991में आयकर विभाग के सहायक आयुक्त एसबी सिंह की ओर से अदालत में कर निर्धारण में गड़बड़ी को लेकर पूर्व सांसद समेत नौ लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था। सभी पर आरोप है कि एक कंपनी बनाकर देशी शराब कारोबार के आय का वित्तीय वर्ष 1984 – 85 में गलत आंकड़ा दर्शाया था।