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कर्मकार -प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना को लागू किया

कर्मकारों के लिए सहारा बनी योगी सरकार , साढ़े चार करोड़ लोगों को मिलेगा योजना का लाभ , प्रदेश की लगभग 21 फीसदी जनसंख्या को होगा फायदा .

लखनऊ : असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकारों के लिए प्रदेश सरकार मददगार के रूप में सामने आई है। योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री बीमा योजना को लागू किया है। इसके तहत प्रदेश के साढ़े चार करोड़ कर्मकारों को कवर किया जाएगा। यह योजना इन कर्मकारों के लिए गाढ़े वक्त में बड़ी मदद होगी।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकारों को दुर्घटना होने पर मदद के लिए परेशान होना पड़ता था। इसी परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने इन कर्मकारों का दुर्घटना बीमा कराने का फैसला किया है। इसके तहत अब असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत कर्मकारों की हादसे में मृत्यु होने पर उनके वारिस या दिव्यांग होने पर उन्हें ही अधिकतम दो लाख रुपये की सहायता मिलेगी।

मृत्यु और पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर मिलेगा पूरा लाभ

मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को हादसे में मृत्यु होने या पूर्ण रूप से शारीरिक अक्षमता होने पर पूरा लाभ मिलेगा। वहीं स्थायी दिव्यांगता 50 फीसदी से अधिक और 100 फीसदी से कम होने पर 50 प्रतिशत और स्थायी दिव्यांगता 25 फीसदी से अधिक और 50 फीसदी से कम होने पर 25 प्रतिशत लाभ मिलेगा। यदि कोई कामगार मृत्यु या दिव्यंगता के समय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा से कवर है तो भी उसे इन योजनाओं के तहत मिली सहायता को समायोजित कर बाकी धनराशि दी जाएगी।

ऐसे किया जा सकता है आवेदन

मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके वारिस और दिव्यांग होने पर खुद ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। साथ ही आनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। श्रम विभाग को आफलाइन आवदेन 48 घंटे के भीतर आनलाइन करना होगा। दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर कर्मकारों के आवेदन को राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अपरिहार्य स्थिति में क्षेत्रीय श्रम अपर या उप आयुक्त इसे बढ़ा सकते हैं।

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