दहेज हत्याकांड में पांच को सजा

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्र्ष्टाचार निवारण रामचन्द की अदालत ने दहेज़ हत्या के मामले में अभियुक्त पति प्रदीप शर्मा, सास,ससुर और दो देवरों को दोषी पाते हुए अजीवन कारावास और 4-4 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी विनय कुमार सिंह के मुताबिक सैदपुर गाजीपुर निवासी विकास शर्मा के बेटी की शादी शिवपुर कादीपुर निवासी भरत शर्मा के पुत्र प्रदीप के साथ वर्ष 2013 में हुई थी शादी के बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ित करते रहे 3 अक्टूबर वर्ष 2017 को लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई इसकी प्राथमिकी वादी की ओर से थाना शिवपुर में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी में मृतका के ससुर भरत शर्मां सास लक्ष्मीना पति प्रदीप व दो देवरो रंजीत व रवि को आरोपी बनाया गया था और कहा गया था कि दहेज में गाड़ी की मांग को लेकर मुझे प्रताड़ित किया जाता रहा तथा इसी को लेकर उसकी उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी गई अदालत नें अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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