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चंद्रपाल को दोषी पाने पर आठ साल की कड़ी कैद

वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वादश) बाबूराम की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मृतक के साले अभियुक्त चंद्रपाल को दोषी पाने पर आठ साल की कड़ी कैद व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजीसी रुप नारायण प्रजापति के अनुसार सारनाथ थाना क्षेत्र के सलारपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद चौधरी के बेटे दीपक की शादी 14 फरवरी 2012 को जैतपुरा के अमरपुर मढ़िया निवासी रीना से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद रीना अपने मायके चली गई और ज्यादातर वहीं रहती थीं। दीपक जब भी लाने जाता था रीना और उसके घरवाले उसे अपमानित करते थे। इस दौरान रीना ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ आरोप लगाते हुए महिला थाना में प्रार्थना पत्र दी। बाद में आभूषण बनवाने तथा रुपया की मांग को लेकर दीपक से रीना का झगड़ा होता था। जिसके बाद चंद्रपाल बहन का पक्ष लेते हुए दीपक के साथ मारपीट की। ससुराल वालों द्वारा अपमानित होने पर दीपक ने एक मई 2015 की रात में अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।

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