पब्लिक व्यूज की महिला एंकर एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा
बिना अनुमति प्राप्त किए तथा बिना कोविड-19 के रोकथाम हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किये भीड़ को इकट्ठा करके कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ा भारी
वाराणसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायत की जाँच में पुष्टि होने पर थाना चेतगंज में पब्लिक व्यूज की महिला एंकर एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध मु0अ0सं0-05/22 अंतर्गत धारा-188/269/270 भा0द0वि0 व 51 डी0एम0 एक्ट व 03 महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि “नियमों को ताख पर लगी नुक्कड़ पर चुनावी चर्चा की चौपाल” विषयक प्राप्त शिकायत का जाँच 389 विधानसभा की उड़न दस्ता की टीम के साथ खंड विकास अधिकारी, बड़ागांव/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय/ रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमे पाये जाने पर कि बेनियाबाग तिराहा पर बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए तथा बिना कोविड-19 के रोकथाम हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किए कतिपय व्यक्तियों द्वारा भीड़ को इकट्ठा करके कार्यक्रम का आयोजन करने तथा आयोजन के दौरान प्रतिभागियों द्वारा न तो मास्क का प्रयोग किया गया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन किया गया था। तदक्रम में थाना चेतगंज में पब्लिक व्यूज की महिला एंकर एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध उक्त धाराओं व 03 महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया।