नई दिल्ली । यूपी गैंगस्टर्स एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में एक केस होने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की वैधता को चुनौती दी गई है।
याचिका में आरोपित की 60 दिन की पुलिस रिमांड देने के प्रावधान और आरोपित की संपत्ति को अधिग्रहण करने के पुलिस के अधिकार को भी चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग कर रही है। पुलिस मनमाने ढंग से जिस पर चाहे उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा देती है।
याचिका में कहा गया है कि अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पहले ही उस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उसके खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत फिर से एफआईआर दर्ज करना संविधान की धारा 20(2) का उल्लंघन है।(हि.स.)
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