राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत : कांग्रेस
नयी दिल्ली : कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए इसे गलत बताया और कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने यहां जारी बयान में कहा, “पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का उच्चतम न्यायालय का फैसला पूरी तरह से गलत और अस्वीकार्य है।
कांग्रेस पार्टी इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से गलत मानती है।”उन्होंने कहा की न्यायालय ने यह फैसला देते हुए देश की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा है। उन्होंने कहा, “सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने यह फैसला सुनाते समय इस मुद्दे पर देश की भावना के अनुरूप काम नहीं कियाहै।”गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषियों-नलिनी श्रीहरन और पी. रविचंद्रन को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों की रिहाई का फैसला गलत : कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या राष्ट्रीय मुद्दा है और यह देश की संप्रभुता, अखंडता, अस्तित्व और एकता जुड़ा है इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के षड्यंत्रकारियों की रिहाई का फैसला गलत है।कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में उसे प्रदत विशेष संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है। सामान्य स्थिति में न्यायालय यह निर्णय नहीं दे सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि फैसले में तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है इसलिए वह इस फैसले की आलोचना करते है।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला भारत की संप्रभुता, एकता और भारत के अस्तित्व पर हमला है और न्यायपालिका उन लोगों को फायदा नहीं दे सकती है जिन्होंने सोच समझकर और एक योजना के तहत पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की है। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या भारत पर आघात है और ऐसे अपराधी को रिहाई का आदेश नहीं दिया जा सकता था इसलिय न्यायालय ने अनुच्छेद 142 में संविधान प्रदत पावर का इस्तेमाल किया है।(वार्ता)