उद्धव गुट को बड़ा झटका, असली शिवसेना तय करने के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र
पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने खारिज की उद्धव ठाकरे गुट की याचिका.चुनाव चिह्न को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई रोकने से इनकार.
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैंप को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने उद्धव गुट की याचिका खारिज करते हुए पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया है। अब निर्वाचन आयोग शिंदे गुट के दावे पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र होगा।
उद्धव ठाकरे गुट की मांग की थी कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले चुनाव आयोग पार्टी सिंबल पर सुनवाई न करे। संविधान बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को शिवसेना का मामला 5 जजों की संविधान बेंच को सौंप दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने कहा था कि संविधान बेंच तय करेगी कि क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो वह अयोग्यता पर सुनवाई कर सकते हैं। पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर भी संविधान बेंच विचार करे।(हि.स.)