वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) नरेंद्र कुमार झा की अदालत ने कार से कुचलकर हत्या करने के मामले में शरण शंकर दूबे और धनी शंकर दूबे तथा यशवंत सिंह उर्फ राज सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। एडीजीसी आलोक चन्द्र शुक्ल, अधिवक्ता आंनद कुमार व अनुपम द्विवेदी के अनुसार 22 अगस्त 2019 को ओढ़े गांव निवासिनी वंदना दूबे का पति अपने मकान के बाहर खड़े थे। तभी गांव के ही रहने वाले वाले शरण शंकर दूबे, धनीशंकर दूबे तथा मड़ाव निवासी यशवंत सिंह ने वंदना के पति को कार से कुचल दिया। जख्मी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना का कारण रास्ते को लेकर विवाद बताया गया।