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आजमगढ़ :चालीस साल पुराने मामले में आरोपी को तीन साल की सजा

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के दीवानी न्यायालय की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री अनीता ने गांधी आश्रम में गबन के लगभग चालीस साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन अधिकारी राजेंद्र गुप्ता के अनुसार महाराजगंज गांधी आश्रम के तहत एक उपकेंद्र में दीप नारायन पांडेय निवासी अजोरपुर थाना केराकत जिला जौनपुर की व्यवस्थापक के पद पर नियुक्ति थी। अप्रैल 1983 से अप्रैल 1984 के वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा तैयार करते समय जब सामानों का मिलान किया गया पाया गया कि दीपनारायन ने लगभग 18 हजार रुपए का गबन किया है।(वार्ता)

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