Breaking News

सलेमपुर में बारह वर्षों बाद तीन शत्रु सम्पत्तियों का हुआ नामांतरण

1947 में पाकिस्तान चले गए थे मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद यासीन व ताज मोहम्मद.आदेश के 12 वर्ष बाद जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद हुआ नामांतरण.तीनों भू-सम्पत्तियों का मूल्यांकन एक करोड़ 85 लाख रुपए .

देवरिया । जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के हस्तक्षेप के बाद 12 साल से सलेमपुर में लम्बित तीन शत्रु सम्पत्तियों का नामांतरण भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के नाम हो गया है। इन तीन भू सम्पत्तियों का मूल्य एक करोड़ पचासी लाख रुपए से अधिक आंकलित किया गया है।

जिलाधिकारी जितेंद्र ने बुधवार को बताया कि सलेमपुर तहसील के ग्राम चकमुक़ामली निवासी मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद यासीन व ताज मोहम्मद पुत्रगण अब्दुल हमीद 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे। इनमें से मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद यासीन व ताज मोहम्मद के नाम सम्मिलित रूप से गाटा संख्या 16, 73 व 114 में कुल 1.721 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी। शत्रु सम्पत्ति अधिनियम 1968 की धारा 5 व 24 के अंतर्गत ऐसी सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति मानी जाती है और उसे भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में रखने का कानूनी प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले कस्टोडियन आफ एनीमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया ने 20 अक्टूबर 2010 को मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया को उक्त सम्पत्ति का नामांतरण अपने नाम कराने का आदेश दिया था। लेकिन, गत 12 वर्षों के दौरान यह नामांतरण नहीं हो सका था। जिलाधिकारी के संज्ञान में प्रकरण आने के बाद 24 घन्टे के भीतर खतौनी में नामांतरण दर्ज हो गया। जिलाधिकारी ने कहा कि 12 वर्षों से शत्रु सम्पत्ति के नामांतरण प्रकरण का लम्बित रहना घोर लापरवाही का द्योतक है। पूरे मामले की जांच कराकर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।(हि.स.)

VARANASI TRAVEL
SHREYAN FIRE TRAINING INSTITUTE VARANASI

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: