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आमिर खान पर कार्रवाई केंद्र और राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय ने ख़ारिज की याचिका, जाने क्या था मामला

रायपुर/मुंबई : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता आमिर खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एक्टर के खिलाफ दायर क्रिमिनल पिटीशन को खारिज कर दी है। मामला हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच में लगा था। बता दें कि मीडिया में नवंबर 2015 में आमिर खान का यह बयान आया था कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, और उनकी पत्नी किरण ने यह सुझाव दिया था कि हमें देश छोड़ देना चाहिए।

इस बयान के खिलाफ रायपुर के रहने वाले दीपक दीवान ने निचले अदालत में परिवाद पेश किया था जो खारिज हो गया था। परिवाद खारिज होने के बाद दीवान ने पुनर्विचार दायर किया। पुनर्विचार याचिका भी खारिज होने के बाद दीवान ने वकील अमीयकांत तिवारी के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें आमिर खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) (बी) के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई थी।

वहीं इस मामले में आमिर खान के वकील डीके ग्वालरे ने उनका पक्ष रखा था। उनका कहना था कि मजिस्ट्रेट ने तर्क संगत और विधि अनुरूप ही निर्णय दिया है, क्योंकि जिन धाराओं का जिक्र किया गया है, वो केंद्र और राज्य शासन की जांच का विषय है और उनका क्षेत्राधिकार है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछले सुनवाई में आमिर खान और शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने आमिर खान के खिलाफ पेश याचिका को खारिज कर दिया।

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