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गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को सजा

वाराणसी। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अविनाश नारायण पांडेय ने जंसा थाना क्षेत्र के कुंडरिया गांव निवासी अभियुक्त धनंजय सिंह उर्फ नेता को दस साल के कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन पक्ष की पैरवी अभियोजन अधिकारी विजय सिंह ने की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मिर्जामुराद पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मुकदमों के आधार पर अभियुक्त धनंजय सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का आरोप था कि शातिर धनंजय सिंह का एक संगठित गिरोह है। गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था।

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