वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) चतुर्थ रामचंद्र की अदालत ने कैंट डाकघर से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपित उप डाकपाल बेचन राम की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन के एडीजीसी विनय कुमार सिंह के अनुसार सहायक अधीक्षक डाकघर अजय कुमार ने कैंट थाने में चार सितंबर 2019 को तहरीर दी थी। आरोप था कि प्रधान डाकघर कैंट में विभिन्न जमाकर्ताओं के विभिन्न खातों में काउंटर पर कार्यरत डाक सहायक सुनील यादव, विनय यादव, बचत अभिकर्ता प्रदीप सिंह, सहायक डाकपाल राजेश कुमार, रामशंकर लाल ने आपस मे मिलीभगत करके कूटरचित तरीके से धोखाधड़ी करके कुल पांच करोड़ से अधिक के सरकारी धन का गबन कर लिया। इस मामले में आरोपितों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने इस मामले में बेचन राम को भी पुलिस ने आरोपित बनाया था।