बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी अभियुक्त को उम्र कैद की सजा
सरकार को पांच लाख रुपया मुआवजा देने का दिया आदेश
गया । पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने शनिवार को दोषी पाए गए अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई ।पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज संदीप मिश्रा ने अभियुक्त सूरज कुमार को 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया । कोर्ट ने सरकार को पीडित के परिजन को पांच लाख रुपया मुआवजा देने का भी आदेश दिया है । सूरज कुमार अतरी थाना के एक गांव का रहने वाला है ।
अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि नाबालिग पीड़िता अभियुक्त से ट्यूशन पढ़ने जाती थी । 12 अगस्त 2020 को ट्यूशन पढ़ाने के बाद वह सभी बच्चों को घर भेज दिया था । उसने पीड़िता को रोक लिया एवं दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था । मुकदमे में अभियोजन पक्ष से 11 लोगों की गवाही कराई गई । सूचक की ओर से अधिवक्ता अमोद कुमार ने बहस किया जबकि बचाव पक्ष से सत्येंद्र द्विवेदी ने अपना पक्ष रखा । मामला अतरी थाना कांड संख्या 238 /2020 से जुड़ा है ।(हि.स.)