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27 साल पुराने गैर इरादतन हत्या में दो को दस साल सजा

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की अदालत ने कुत्ते के विवाद में लाठी – डंडे से पीटकर  हुए एक वृद्ध के मौत के 27 वर्ष पुराने मामले में चंदौली मुगलसराय के सराय गांव निवासी अभियुक्त दो सगे भाइयों राम सुधार यादव व विनोद कुमार सिंह उर्फ पप्पू को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए दस वर्ष की कड़ी कैद बी 31 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

एडीजीसी मुकेश श्रीवास्तव व वादी के अधिवक्ता राजेश गुप्ता के मुताबिक वादी छोटेलाल यादव ने 27 नवम्बर 1996 को मुगलसराय थाने में एनसीआर दर्ज कराई थी। आरोप था की उसका व अभियुक्तों का कुत्ता आपस में लड़ रहे थे। मना करने पर अभियुक्तों ने लाठी झ्र डंडा वादी को और बचाव में जगतू को मारापीटा। उपचार के दौरान जगतू की मौत हो गयी। इस मामले में गैर इरादतन हत्या की रपट थाने में दर्ज हुई थी। अदालत ने विचारण के दौरान 6 गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो को देखते हुए दोनो सगे भाइयों राम सुधार यादव व विनोद कुमार को दोषी पाया और सजा सुनाई। इस मामले एक अन्य आरोपित दोनो अभियुक्तों के पिता शिवनाथ यादव की मौत हो जाने के चलते उनके खिलाफ सुनवाई समाप्त कर दी गई थी।

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