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दारोगा भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने दरोगा भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी के जगह दूसरे से परीक्षा दिलाने के मामले में आरोपित सेमरा करबना प्रयागराज निवासी पुष्पराज सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जबलपुर (मप्र) के महाराजपुर निवासी अविनाश मिश्रा ने चितईपुर थाने में 22 नवंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि दरोगा भर्ती की आॅनलाइन परीक्षा कराने के लिए उसकी ड्यूटी गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल सुंदरपुर, करौंदी में सेंटर इंचार्ज के रूप में लगी थी। इसी दौरान 22 नवंबर 2021 को प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान प्रवेश के समय दो परीक्षार्थी विद्याशंकर निवासी मिसकुरी, मैदा, इलाहाबाद व विश्वजीत कुमार निवासी धनगई, बिहार एक ही आधारकार्ड व एडमिट कार्ड के जरिये प्रवेश कर रहे थे। शक होने पर जब उन्हें रोक लिया गया और तलाशी में उनके पास से फर्ज़ी आधारकार्ड व एडमिट कार्ड बरामद हुआ। जिसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में विवेचना के दौरान प्रयागराज जनपद के सेमरा करबना निवासी पुष्पराज सिंह का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस उसे आरोपित बनाया था।

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